आज के डिजिटल युग में अधिकांश लोग ऑनलाइन बैंकिंग का उपयोग करते हैं। लेकिन कई बार हमें असफल लेनदेन (Failed Transaction) का सामना करना पड़ता है जिसमें हमारे पैसे अकाउंट से कट जाते हैं परंतु भुगतान नहीं हो पाता। ऐसे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने नए नियम जारी किए हैं, जो ग्राहकों के लिए लाभकारी साबित हो सकते हैं। आइए जानते हैं इन नियमों के बारे में विस्तार से और कैसे आप अपनी रकम वापसी और बैंक पर जुर्माना पा सकते हैं।
आरबीआई का नया नियम क्या है?
आरबीआई ने कहा है कि अगर किसी ग्राहक का लेनदेन असफल हो जाता है, लेकिन पैसे अकाउंट से कट जाते हैं, तो बैंक को समय सीमा के भीतर पैसे वापिस करना अनिवार्य है। अगर बैंक इसमें देरी करता है, तो उसे ग्राहकों को मुआवजा देना होगा।
असफल लेनदेन पर बैंक द्वारा रिफंड के नियम
1. ATM लेनदेन: अगर किसी एटीएम लेनदेन में पैसा कट जाता है और कैश नहीं मिलता, तो बैंक को 5 कार्य दिवसों में राशि वापिस करनी होगी। अगर देरी होती है, तो बैंक पर प्रति दिन 100 रुपये का जुर्माना लगेगा।
2. ऑनलाइन लेनदेन: नेट बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग के जरिए ट्रांजेक्शन असफल होने पर भी बैंक को 5-7 दिनों में रिफंड देना होगा।
3. UPI और IMPS लेनदेन: UPI या IMPS द्वारा भेजे गए पैसे असफल होने पर भी बैंक को नियमानुसार समय पर रिफंड देना होगा।
अगर बैंक रिफंड में देरी करता है तो क्या करें?
सबसे पहले संबंधित बैंक की कस्टमर केयर सेवा से संपर्क करें।
अगर बैंक मदद नहीं कर रहा है, तो शिकायत RBI के बैंकिंग लोकपाल (Ombudsman) में दर्ज करा सकते हैं।
क्यों हैं ये नियम महत्वपूर्ण?
ये नियम ग्राहकों के लिए एक सुरक्षा कवच की तरह हैं। बैंकिंग सिस्टम में किसी भी गड़बड़ी के चलते ग्राहक के पैसे का नुकसान न हो, इसके लिए आरबीआई ने यह कदम उठाया है। इससे बैंकिंग सेक्टर में पारदर्शिता और ग्राहकों का भरोसा बढ़ेगा।
पैसे वापसी के लिए जरूरी कदम
लेनदेन की रसीद संभालें: किसी भी असफल लेनदेन का प्रमाण रखना जरूरी है।
बैंक का रिफंड टाइमलाइन जानें: हर बैंक का रिफंड देने का समय अलग हो सकता है, इसलिए समय सीमा पर ध्यान दें।
निष्कर्ष
आरबीआई का यह नियम ग्राहकों के हित में एक अहम कदम है। अगर आपके साथ भी कभी असफल लेनदेन होता है, तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए तुरंत कार्रवाई करें। इसके जरिए न केवल आपका पैसा वापिस मिलेगा, बल्कि बैंक पर लापरवाही के लिए जुर्माना भी लगेगा।
0 comments:
Post a Comment